गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त
इससे पहले ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत और दहेज प्रताड़ना मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने बुधवार को करीब पौने तीन घंटे चली सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे गुरुवार देर रात जारी किया गया।
हाई कोर्ट ने भोपाल की 10वीं अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा 15 मई 2026 को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर पर्याप्त विचार नहीं किया।
सुनवाई के दौरान सीबीआई और राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मामला शुरुआती जांच चरण में है और गिरिबाला सिंह से कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक है। अदालत ने माना कि व्हाट्सऐप चैट्स और गवाहों के बयानों में सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं।