कोर्ट का डंडा
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में 10% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा की थी
- लेकिन कोर्ट इस घोषणा को गैरकानूनी करार देते हुए रद्द करने का फैसला सुनाया
- कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 1974 के कानून के तहत सीमा का उल्लंघन किया है
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की पिछली टैरिफ व्यवस्था को रद्द कर दिया था
