रेलवे में अब आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी ऐच्छिक यात्रा बीमा का लाभ मिलेगा। मंगलवार यानी आज से यह सुविधा शुरू हो गई है। इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक दिन पहले ही सभी काउंटर पर नए आरक्षण फॉर्म उपलब्ध करा दिए हैं। यात्रियों को सुविधा की जानकारी देने के लिए बकायदा अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है।
बता दें कि अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलती थी। नए फॉर्म में बीमा नहीं लेने वाले यात्रियों के लिए स्पष्ट रूप से ‘नो’ लिखने का विकल्प दिया गया है। खास बात यह है कि महज 45 पैसे के प्रीमियम पर पात्र यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल सकेगा।
रेलवे प्रशासन के मुताबिक, बीमा लेने वाले यात्रियों के मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए पॉलिसी और बीमा संबंधी जानकारी भेजी जाएगी। इस योजना के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन मौत या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा।
वहीं, स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए साढ़े सात लाख रुपए तक का प्रावधान है। यह सुविधा पात्र कन्फर्म, RAC और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि, बीमा लेना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यात्री अपनी जरूरत और इच्छा के अनुसार इसका विकल्प चुन सकते हैं।
45 पैसे के प्रीमियम पर होगा बीमा कवर
रेलवे की इस पहल से अब ऑफलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों को भी कम खर्च में अतिरिक्त सुरक्षा का विकल्प मिलेगा। महज 45 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर, निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। बीमा लेने से पहले पॉलिसी की शर्तों और पात्रता की जानकारी जरूर जांच लें।
जानिए फॉर्म में क्या बदला, ऐसे मिलेगा बीमा
सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राधा यादव मामले में 6 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुपालन में काउंटर टिकट पर भी यह सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए रेलवे ने आरक्षण फॉर्म में बदलाव किया है। फॉर्म के सबसे ऊपर लिखा है कि यात्रा बीमाकृत है। यदि यात्री बीमा नहीं लेना चाहता, तो उसे निर्धारित बॉक्स में ‘नो’ लिखना होगा।
बीमा लेना चाहते हैं तो बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है। इसके साथ वैध मोबाइल नंबर दर्ज करना और टिकट का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य है। फॉर्म में भुगतान के विकल्प में डिजिटल चुनना होगा। इसके बाद यात्री को अपना पूरा पता, पिन कोड और हस्ताक्षर दर्ज करने होंगे।